Rajasthan युवाओं के अरमानों को लगा जोर का झटका cm ashok gehlot ने लिया बड़ा फैसला

राजस्थान (rajasthan) में युवाओं को बैंड, बाजा, बारात के लिए अभी इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने 30 जून तक शादियों को स्थगित रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) ने ट्वीट (tweet) करके कहा कि विवाह समारोह में भीड़ जुटना कोरोना (corona) संक्रमण के प्रसार का एक बड़ा कारण रहा है। इसे देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह और जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर 30 जून तक विवाह स्थगित रखने की अपेक्षा की गई है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति नहीं होगी। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैंपो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।

विवाह में बैंड-बाजे, हलवाई, टैंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैंट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल व होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

दरअसल, राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक में जन अनुशासन लॉकडाउन (lockdown) को 15 दिन और बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव के मद्देनजर प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की गई हैं। अब राज्य में 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा।

सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए की गई है। डेयरी और दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। इंदिरा रसोई एवं प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमत होगी। ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी।

मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन (vaccination) के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे। राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेंगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।

रबी की फसलों की मंडियों में आवक और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने और वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।