राजस्थान (rajasthan) में कोरोना (corona) के बढ़ते केसों ने सरकार को बेहद सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। राज्य में शनिवार (21 नवंबर) सुबह 9 बजे से पुलिस का मास्क चेकिंग (mask checking) का 30 दिन का अभियान चलेगा। मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना के साथ 10 घंटे की अस्थाई जेल (jail) भी होगी। सभी जिलों में फिर से धारा-144 (Section-144) लगाई जा रही है।
राज्य सरकार पहले से मास्क नहीं तो प्रेवश नहीं अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) लगातार लोगों से बिना मास्क बाहर न जाने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के देखते हुए इस बार राज्य में दीपावली पर पटाखों पर बैन लगाया गया था। पिछले दिनों सरकार ने कानून बनाकर मास्क लगाना अनिवार्य भी किया था। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी है।
शुक्रवार को राजस्थान में कोरोना के 2762 नए केस आए, वहीं 14 मरीजों की मौत हुई। सर्वाधिक केस जयुपर में 514, जोधपुर में 419, अजमेर में 211 और अलवर में 199 रहे। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 2549 नए पॉजिटिव सामने आए थे, जिनमें सर्वाधिक केस जयपुर में 519, जोधपुर में 346, कोटा में 203, अजमेर में 210, अलवर में 205 केस में थे, वहीं 15 मौतें हुई थीं। राज्य में 2,37,669 कोरोना केस आ चुके हैं, जबकि 2130 की कोरोना से मौत हुई है। 2,12,623 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से रू-ब-रू हुए। उन्होंने कहा, निजी अस्पताल सामाजिक, नैतिक और व्यावसायिक दायित्वों को निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तथा सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। इस विषम परिस्थिति में हमारा सर्वोच्च उद्देश्य जीवन बचाना हो, लाभ कमाना नहीं।
मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा, बीमारी गांव-शहर, धर्म-जाति या आम और खास देखकर नहीं आती, इसलिए कोई भी इस बीमारी को हल्के में न ले।