Rajasthan शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी चला रहे निजी व्यवस्था principal की वेतन वृद्धि में डाल रहे रुकावटें

राजस्थान (rajasthan) के शिक्षा विभाग (education department) में कुछ अधिकारी निजी व्यवस्था चला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला झुंझुनूं (jhunjhunu) जिले का है। खेतड़ी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरड़िया के प्रधानाचार्य (principal) विजेंद्र कुमार सुरोलिया की वेतन वृद्धि (annual increment) 6 माह से ऐसे ही हठधर्मी अधिकारियों ने रोक कर रखी है। वो लगातार टालमटोल कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक ओर जहां प्रधानाचार्य सुरोलिया की वेतन वृद्धि में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, वहीं उनके समान केस में वेतन वृद्धि लगा दी गई है।

प्रधानाचार्य सुरोलिया ने उनकी वेतन वृद्धि रोकने के संबंध में संभागीय आयुक्त (जयपुर), निदेशक माध्यमिक शिक्षा (बीकानेर) और जिला कलक्टर (झुंझुनूं) को पत्र लिखा है। उनका आरोप है कि खेतड़ी ब्लॉक के एसीबीईओ (ACBEO) सनोज कुमार मान पद का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रधानाचार्य सुरोलिया ने पत्र में लिखा है कि सनोज कुमार मान ने उनका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर रखा है, ताकि संवाद कायम नहीं किया जा सके।

प्रधानाचार्य सुरोलिया अल्पावधि के लिए निलंबित रहे थे। हालांकि, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश क्रमांक – शिविरा-माध्य/वि-जांच/सी/11500/(122)/2019/494-96 दिनांक 11.08.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ‘श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया की निलम्बन अवधि सेवा सेवा योग्य मानी जावेगी एवम् निलम्बन के समस्त परिलाभ देय होंगे’। कुछ ऐसा ही केस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहाडा जाटुवास खेतड़ी के प्रधानाचार्य वीरेन्द्र सिंह यादव का भी है, जिन्हें भी एक केस में निलंबित किया गया था, लेकिन उनकी वेतन वृद्धि जारी की जा चुकी है।

rajbulletin.com ने प्रधानाचार्य सुरोलिया की वेतन वृद्धि को लेकर एसीबीईओ सनोज कुमार मान और सीडीईओ (CDEO) घनश्याम दत्त जाट से बातचीत की थी। मान ने जहां ऊपर अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगने की बात कही तो जाट ने कहा था कि जांच करा रहे हैं, लेकिन प्रधानाचार्य सुरोलिया के उच्चाधिकारियों को लिखे पत्र से साफ है कि मामले को केवल टालने की कोशिशें हो रही हैं। हकीकत यह है कि मान के कार्यालय में अकाउंटेंट ही मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मार्गदर्शन के नाम पर केवल प्रधानाचार्य सुरोरिया की वेतन वृद्धि को छह माह से अधिक समय से लटकाया जा रहा है।

क्या हैं नियम

राजस्थान सेवा नियम 1951 के अंतर्गत नियम-29 के अनुसार जब तक सी.सी.ए नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि सक्षम प्रधिकारी द्वारा वेतन वृद्धि तिथि 01 जुलाई 2020 तक की तिथि से रोकने के सक्षम आदेश नहीं दिए गए हैं, तब तक एक राज्य कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि सदैव सामान्य रूप से मिलती रहेगी। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 14 के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई होगी।