यदि आप Income Tax return भरते हैं तो यह news खास आपके ही लिए है

यदि आप इनकम टैक्स (Income Tax) भरते हैं, लेकिन कोरोना (corona) के कारण रिटर्न (return) नहीं भर पाए हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने रिटर्न फाइल (return file) करने की तारीख (date) 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। 1 लाख रुपए तक इनकम वाले छोटे और मध्यम करदाताओं (small and middle class taxpayers) को स्व-आकलन (self-assessment) के आधार पर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2021 की गई है।

कोरोना के चलते टैक्स पेयर्स की परेशानियों को देखते हुए 31 मार्च 2020 को अध्यादेश (Ordinance) जारी कर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाया गया था। सरकार ने 24 जून 2020 को अधिसूचना (Notification) जारी कर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 (AY 2020-21) के लिए सभी तरह के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर कर दी है। जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 से पहले दाखिल करनी थी, अब उन्हें 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समेत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट पूरी करने की तारीख को भी 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है।

इनको भी राहत

जिन टैक्स पेयर्स को (माता-पिता समेत) अपने खातों का लेखा परीक्षण करवाने की 31 अक्टूबर 2020 तक आवश्यकता थी, अब वो 31 जनवरी, 2021 तक इसे करा सकेंगे।

ऐसे टैक्स पेयर्स, जिन्हें विनिर्दिष्ट घरेलू/अंतरराष्ट्रीय (specified domestic/international) लेन-देन के संबंध में 30 नवंबर 2020 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, वो 31 जनवरी, 2021 कर इसे दे सकेंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले अन्य करदाताओं के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।